नए मालिक को बाइक का Insurance कैसे ट्रांसफर करे ? बाइक का Insurance कैसे ट्रांसफर करें? बीमा ट्रांसफर कैसे होता है?

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नए मालिक को बाइक का Insurance कैसे ट्रांसफर करे ? बाइक का Insurance कैसे ट्रांसफर करें? बीमा ट्रांसफर कैसे होता है?

नमस्कार दोस्तों अगर आपने पुरानी गाड़ी अभी खरीदी है या बाइक खरीदी हैं या आप अभी प्लान कर रहे है की भविष्य में आप कभी खरीदेंगे दोस्तों आज हम जानेंगे की Insurance पॉलिसी में अपना ऑनर शिप ट्रांसफर कैसे करे यानी की मालिकाना हक अपना नाम कैसे बदलवाए तो दोस्तों अगर आप भी बाइक के नए मालिक को Insurance ट्रांसफर करना चाहते है तो आप इस ब्लॉग को पूरा पढ़े |

नए मालिक को बाइक का Insurance कैसे ट्रांसफर करे ? बाइक का Insurance कैसे ट्रांसफर करें? बीमा ट्रांसफर कैसे होता है?

Insurance ट्रांसफर क्यों करना चाहिए?

अभी बात कर लेते है Insurance ट्रांसफर करना क्यों जरुरी होता है सबसे पहले तो यह जान लेते है देखिए Insurance पॉलिसी जो है वह एक लीगल कॉन्ट्रेक्ट है RC में जो ऑनर है उनके और Insurance में कम्पनी के बीच में यानी Insurance कम्पनी सिर्फ उसी जिम्मेदारी उठाएगी जो RC में रजिस्टर है और जैसा की आप पुरानी गाड़ी खरीदते है तो RC आप ट्रांफर करवा सकते है |

Insurance ट्रांफर नही करवाने से क्या होता है ?

तो यही भी काफी जरूरी हो जाता है की आप Insurance कम्पनी में जाकर और अपने Insurance पॉलिसी में भी अपना नाम अपडेट करवाए नही तो होगा यह की RC में जो ऑनर है वह तो आप अपडेट हो जायेगा जायेंगे लेकिन Insurance पॉलिसी में ऑनर शिप पुराने मालिक के नाम ही रहेगी तो आपका लीगल कॉन्ट्रेक्ट अवॉइड हो जायेगा तो दोस्तों ज्यादा तर होता यह है की आप जैसे ही कोई पुरानी बाइक या कार खरीदते है आपने तो उसकी RC तो ट्रांसफर करवा ली लेकिन आप Insurance पॉलिसी में सिर्फ उसकी डेट देख लेते है की अभी यह खतम नही हुआ है भी इसको खतम होने में थोड़ा समय बाकी है और आप लोग अपना ऑनर शिप ट्रांसफर नहीं करवाते है | ऐसा इसलिए हम मानते है की Insurance तो साथ में गाड़ी के आया ही है तो गाड़ी तो वही है तो Insurance तो गाड़ी का है लेकिन नही इंश्योरेंस जब आप अपने RC में ऑनर शिप ट्रांसफर करवाते है तो इंस्टोरेंस पॉलिसी ने भी ट्रांफर करवाना मेंडेटरी है नही तो आपको क्लेम नही मिलेगा |

Bike या कार ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने का क्या प्रोसेस है ?

तो चलिए दोस्तों अब हम जानते है की क्या है ऑनर शिप ट्रांसफर करवाने की प्रोसेस इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और यह पूरी प्रक्रिया को पूरा होने के बाद टोटल आपका कितना पैसा खर्चा होगा तो दोस्तों सबसे पहले जानते है क्या है ऑनर शिप ट्रांसफर और इंडोर्समेंट की प्रोसेस इसकी प्रेसेस काफी आसान है जब आपकी RC आपकी नाम से ट्रांसफर हो जाती है या बाइक की RC जो भी आपने गाड़ी खरीदी है वह ऑनर शिप आपके नाम आ जाती है उसके बाद आपको यह चीज बतानी है या तो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर जिसमे इंश्योरेंस कंपनी की आपकी पॉलिसी है या फिर अपने इस्योरेंस एडवाइजर या एजेंट को जिससे आपने यह पॉलिसी खिरीदी है की भाई मेरे नाम से यह RC बनकर आ गई है आप मेरी पॉलिसी में भी नाम का अपडेट करवा दो की इसका मैं मालिक हो गया हु इस गाड़ी का और जो इंश्योरेंस जो है अगर इनको कभी क्लेम करता हु तो इसका मैं मालिक रहूंगा यानी यह लाइबिलिटी अब मेरे गाड़ी को कवर करेगी |

और इसका जो समय होता है दोस्तों वह 14 दिनों का है आपकी RC बनाने से लेकर 14 दिन के अंदर यह आपको करना होगा लेकिन ज्यादा तर समय ऐसा होता है की रजिस्टेशंस अथॉरिटी से RC आने में बहुत समय लग जाता है और उसके बाद आपको एंड्रोस्मेंट करवानी हो तो भी कोई चिंता की बात नही है सिर्फ उसमे एक स्टेप और बढ़ जाएगा की आपकी गाड़ी की स्पेक्शंस होगी यानी की आपकी गाड़ी का वीडियो हो या फोटो हो वह लोग वेरीफाई करेंगे की गाड़ी ठीक हालत में है की नही उसके बाद वह एंड्रोस्मेंट कर देंगे ऑनर शिप ट्रांसफर तो यह प्रोसेस जब इतना सा है |

Bike ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है ?

लेकिन इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते है अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल बेसिक है यानी आपकी सबसे पहले जो ऑर्जिनल RC जो है वह आपको चाहिए जो आपके नाम से गाड़ी ट्रांसफर होकर आई है और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जो पुराने ऑनर के नाम है वह वाली पॉलिसी आप आपने साथ ले जाइए और आपको चाहिए इसके साथ साथ की रिक्वेस्ट लेटर रिक्वेस्ट लेटर आपको देना होगा इंश्योरेंस कंपनी को की यह मैंने गाड़ी खरीदी है इसमें मेरा नाम अपडेट कर दिया जाए RC मेरे नाम से होकर आ चुकी है और कई इंश्योरेंस कंपनी जो है वह सेलर के नाम से भी रिक्वेस्ट लेटर ले सकती है जिसमे वह कहेंगे की यह गाड़ी मैने बेच दिया है तो जो।भी अब नए मालिक है आपका नाम बता देंगे की उनके नाम यह पॉलिसी ट्रांसफर कर दी जाए तो यह बेसिक से इसमें डॉक्यूमेंट्स है यह आपको लेकर जाना है अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास या एजेंट के पास |

Bike ऑनरशिप ट्रांसफर करवाने में कितना पैसा लगता है ?

अब दोस्तों आता है इसका फाइनल हिस्सा की इसमें पूरा पूरा खर्च कितना आएगा यानी इस पूरे प्रोसेस में कितने रुपए लगेगा देखिए दोस्तों जो इसमें IRDA द्वारा निर्णय की गई फीस है वह है ₹50 रूपये + GST है जो टोटल बनता है ₹59 रूपये सिर्फ बेसिक इतना सा ही खर्चा है लेकिन कई बार एडिशनल भी पैसे आपको देने पड़ते है वह कैसे पे करने पड़ते है उसमे देखिए क्या है अगर आपकी पॉलिसी में No क्लेम बोनस है यानी पिछले मालिक के नाम से है उसकी पॉलिसी में No क्लेम बोनस का डिस्काउंट रखा है तो वह अमाउंट जो है वह पैसा आपको पे करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को उसका कारण यह है No क्लेम बोनस जो है वह गाड़ी के पुराने मालिक के साथ ही NCM रह जाती है आपको वह NCB नही मिलेगा लेकिन जब आप रजिस्टर ऑनर हो गए है तो आपको NCB का समय जो है वह अब सुरु होगा तो जब भविष्य में अपना NCB अर्न करेंगे वह आपको अपनी पॉलिसी से मिलता रहेगा लेकिन पुराना NCB भी जो पुरानी पॉलिसी में था वह आपको छोड़ना पड़ेगा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी में लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में NCB नही है तो आपका खर्चा सिर्फ ₹59 रुपए का ही है |

और दोस्तो इसके अलावा भी खर्च हो सकता है जो की एंडोर्समेंट चार्ज का है यानी 14 दिन के बाद अगर आप उसको करवाते है एंडोर्समेंट चार्ज भी लग सकता है तो इंश्योरेंस कम्पनी आपसे उस एंडोर्समेंट के भी चार्ज ले सकती है डिपेंड करता है की आप किस एरिया में है कितनी दूर एंडोर्समेंट एजेंट को जाना पड़ा या गाड़ी कितनी दूर है उनके एंडोर्समेंट ब्रांच से तो दोस्तों इसके सिर्फ यही खर्च है तो दोस्तों अगर आप यहां तक ब्लॉग को पढ़ लिया है और आप समझ गए है कितनी आसान इसकी प्रोसेस है और कितना कम इसका खर्चा है तो जाइए जाकर चेक कीजिए अपने इंश्योरेंस पॉलिसी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मैच कीजिए यानी RC को मैच कीजिए की उन दोनों में नाम सेम है की नही अगर नही है तो कृपया इंश्योरेंस कंपनी या अपने एजेंट से बात करके उसे अपडेट करवाए ताकि आप कोई भी क्लेम मिस न हो और आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो |

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